दुर्ग। Hit And Run Law : केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसके विरोध दुर्ग जिले के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हड़ताल कर रहे है। इससे पेट्रोल-डीजल समेत कई जरूरी वस्तुओं की दिक्कतें भी शुरू हो गई हैं, नए कानून के विरोध में ज़िले के ट्रक ड्राइवरों ने चक्काजाम शुरू कर दिया है। दुर्गा एसपी रामगोपाल गर्ग (Durg SP Ramgopal Garg) ने ट्रक ड्राइवर से अपील की हैं कि ऐसे ड्राइवर जो लापरवाही ढंग से चला कर किसी को एक्सीडेंट कर देता है और इसकी सूचना पुलिस और मजिस्टर को नहीं देगा उसे पर यह कानून लागू होगा।
आपको बता दे की हिट एंड रन केस को लेकर पहले से कानून है लेकिन अब केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है।अभी तक हिट एंड रन में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है साथ ही दो साल की सजा का प्रावधान भी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रविधान है। यही नहीं यह भी किया गया है कि यदि किसी ड्राइवर के हाथों दुर्घटना होती है तो उसे घायल को अस्पताल तक छोड़ना पडे़गा। इन कानूनों का वे विरोध कर रहे हैं।इस कानून के लागू होने के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, विरोध शुरू होते ही पेट्रोल पंप में पेट्रोल के लिए मारामारी शुरू हो गई, लंबी-लंबी कतार पेट्रोल पंप में देखा गया, सब्जियों के दाम में भी उछाल देखने को मिला, ट्रक ड्राइवर द्वारा नेशनल हाईवे को भी जाम करने की कोशिश की गई, पुलिस ने उन्हें समझ कर नेशनल हाईवे को खाली करवाया,वहीं नए कानून को लेकर दुर्ग एसपी रामगोपाल गर्ग ने लोगों से अपील किया है कि जो नया कानून के मुताबिक कोई भी वाहन चालक लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है,तो सूचना पुलिस और मजिस्टर को सूचना नहीं देता और जगह से फरार हो जाता है उन व्यक्तियों पर यह कानून लागू होगा। नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएगा उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, लोगों के द्वारा ट्रक ड्राइवर को भ्रमित किया जा रहा है। ट्रक चालकों से अपील करता हूं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें, किसी को भी इस कानून से डरने की जरूरत नहीं।