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CM Can Be Arrested : ED सीएम केजरीवाल को कभी भी कर सकती है अरेस्ट, क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है?जानिए है नियम?

Jagesh Sahu
Last updated: 2024/01/04 at 3:30 PM
Jagesh Sahu
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3 Min Read
CM Can Be Arrested : ED सीएम केजरीवाल को कभी भी कर सकती है अरेस्ट, किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के क्या है नियम? पढ़िए 
CM Can Be Arrested : ED सीएम केजरीवाल को कभी भी कर सकती है अरेस्ट, किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के क्या है नियम? पढ़िए 
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नई दिल्ली : CM Can Be Arrested : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री पद रहते हुए गिरफ्तारी की जा सकती है, इसके नियम क्या होंगे? सीएम की गिरफ्तारी के लिए नियम और कानून के बारे में जानिए.

Contents
 इन्हें भी पढ़ें : BREAKING : ED के रडार पर सीएम केजरीवाल, दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा समन क्रिमिनल मामलों में हो सकती है गिरफ्तारी (Arrest may occur in criminal cases) CM Can Be Arrested : सदन में किया जा सकता है अरेस्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

 इन्हें भी पढ़ें : BREAKING : ED के रडार पर सीएम केजरीवाल, दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा समन 

क्रिमिनल मामलों में हो सकती है गिरफ्तारी (Arrest may occur in criminal cases)

कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद को गिरफ्तारी में छूट मिली हुई है. हालांकि ये छूट सिर्फ विधान मामलों में ही है. किसी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य पर किसी प्रकार का क्रिमिनल मामला दर्ज हो जाता है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर के तहत उसे छूट नहीं मिलती है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है. लॉ के अनुसार यदि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाना है तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है और मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है.

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CM Can Be Arrested : सदन में किया जा सकता है अरेस्ट 

CM Can Be Arrested : धारा 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य को विधानसभा सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. वहीं मुख्यमंत्री और किसी विधानसभा सदस्य को सदन से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.

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राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. कानून के अनुसार ये गिरफ्तारी किसी भी आरोप में यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों के तहत नहीं की जा सकती. यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उस स्थिति में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है.

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