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BREAKING NEWS: भविष्य में अपराध रोकने बड़ा कदम : बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त, SC बोला- पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास हो

Veena Chakravarty
Last updated: 2024/01/08 at 11:27 AM
Veena Chakravarty
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2 Min Read
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बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो चुका है.  जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सजा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में अपराध रुके. अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है

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जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी. जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली, उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था. सजा महाराष्ट्र में मिली थी. इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है.” 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार के लिए कहा था, वह तथ्यों को छुपाकर हासिल किया गया था.

अब जानें क्या है मामला?

इससे पहले कोर्ट ने 11 दिनों की व्यापक रूप से सुनवाई की थी. इस दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश किए थे. गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई को उचित ठहराते हुए कहा था कि इन लोगों ने सुधारात्मक सिद्धांत का पालन किया है।

 

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