बिलासपुर : CG BIG NEWS : छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी (Idris Gandhi ) को हाईकोर्ट (High Court) ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके पद पर बने रहने का आदेश जारी किया है। जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की एकलपीठ ने आज राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि तीन साल के पहले इदरीस गांधी को नहीं हटाया जा सकता है।
तीन वर्ष के पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता
याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा गया कि क्लॉज 7 और 9 के तहत वैधानिक प्रावधान है, जिसके तहत तीन वर्ष के पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता और हटाने की जो वैधानिक प्रावधान है उनका पालन किए बगैर मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में उन्हें हटाना पूर्णतः अवैधानिक कार्रवाई है।
GAD का आदेश पूरी तरह अवैधानिक
कोर्ट ने कहा कि हटाने के किसी भी प्रकिया के पालन को राज्य सरकार ने नहीं किया है। न्यायालय ने उर्दू अकादमी के अध्यक्ष को कार्य करने की अनुमति दी है। GAD का आदेश पूरी तरह अवैधानिक है और उसका मनमाना अर्थ लगाकर छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी की नियुक्ति को मनमाने तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति को मनमाने तरीके से रद्द करने से पहले उच्च न्यायालय के आदेशों का अध्ययन करें।