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BIG NEWS : भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर HC का बड़ा फैसला, पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस समेत केंद्र-राज्य सरकार के 9 अधिकारी अवमानना के दोषी करार 

Jagesh Sahu
Last updated: 2024/01/16 at 4:12 PM
Jagesh Sahu
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2 Min Read
BIG NEWS : भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर जबलपुर HC का बड़ा फैसला, पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस समेत केंद्र-राज्य सरकार के 9 अधिकारी अवमानना के दोषी करार 
BIG NEWS : भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर जबलपुर HC का बड़ा फैसला, पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस समेत केंद्र-राज्य सरकार के 9 अधिकारी अवमानना के दोषी करार 
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भोपाल : BIG NEWS : भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है, यह फैसला गैस पीड़ितों को सही इलाज, शोध की व्यवस्था न देने को लेकर सुनाया है. गैस पीड़ितों को इलाज, शोध की व्यवस्था न देने के निर्देश दिए है. वहीं पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस समेत केंद्र-राज्य सरकार के 9 अधिकारी अवमानना के दोषी पाए गए है, हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में 16 जनवरी तक जवाब माँगा है, वहीं 17 जनवरी को मामले में सुनवाई होगी.

उच्च न्यायालय के जस्टिस शील नागू और देवनारायण मिश्र की खंडपीठ ने भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के 9 उच्च अधिकारियों पर भोपाल गैस पीड़ितों को सही इलाज एवं शोध व्यवस्था ना प्रदान कर पाने और सुप्रीम कोर्ट के भोपाल गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य के मामले में 9 अगस्त 2012 के आदेश की लगातार अवमानना के सम्बन्ध पर निम्न नाम दर्ज अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के एवं न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.

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इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

1. राजेश भूषण, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, भारत सरकार

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2. श्रीमती आरती आहूजा, सचिव, रसायन एवं उर्वरक  मंत्रालय,भारत सरकार

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3. डा, प्रभा देसिकान, डायरेक्टर, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर

4. डा. आर. आर. तिवारी, संचालक, नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एनवायर्नमेंटल हेल्थ, ICMR

5. इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश

6. मोहमद सुलेमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव -स्वास्थ्य, मध्य प्रदेश

7. अमर कुमार सिन्हा, राज्य सूचना अधिकारी, NIC

8. विनोद कुमार विश्वकर्मा, NICSI

9. आर. रामा कृष्णन, सीनियर डिप्टी संचालक, ICMR, भारत सरकार

TAGGED: BIG NEWS, BIG NEWS : भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर जबलपुर HC का बड़ा फैसला, Breaking News, GRAND NEWS, GRAND NEWS CHHATTISGARH, GRAND NEWS Raipur, Jabalpur High Court, ग्रैंड न्यूज़
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