रायपुर : CG BREAKING : 17 जनवरी को हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में मिली 5 साल की छूट मिलेगी, जिसका आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। बता दें कि, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट को कैबिनेट में 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ये छूट 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 के बीच आने वाली नई भर्तियों में लागू होगी।
कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया कि अन्य विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में मिल रही छूट पहले जैसे ही मिलती रहेगी। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नही होगी परंतु वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग के लिए लंबे समय से चल रही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद ने यह भी फैसला लिया है कि पुलिस आरक्षक संवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।