सिर दर्द बन चुके डीप फेक पर अंकुश के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियम तैयार किए हैं। ये पहले बने नियमों से थोड़ा सख्त होंगे। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनका उल्लंघन करेगा, उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा। मंत्रालय का तर्क है कि पूर्व के नियमों का सोशल प्लेटफॉर्म्स द्वारा अक्षरशः पालन नहीं करने की वजह से ही नए नियम ला रहे हैं।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच हुई दो दौर की बातचीत में तय हुआ था कि डीप फेक कंटेंट को एआई के जरिए फिल्टर करने का प्रावधान प्लेटफॉर्म्स करेंगे। ऐसा कंटेंट डालने वालों के प्रोफाइल 36 घंटे में ब्लॉक करेंगे। लेकिन, इसका पालन नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक एडवाइजरी के बाद महसूस हुआ कि डीप फेक से निपटने के लिए नए सख्त नियमों की जरूरत है।
ऐसे होंगे नए नियमः फेक कंटेंट जहां अपलोड होगा, उस प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार मानेंगे
• डीप फेक कंटेंट मिलते ही कोई भी एफआईआर करा सकता है। पीड़ित और उसकी तरफ से नियुक्त व्यक्ति को भी केस दर्ज कराने के अधिकार होंगे।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने मौजूदा और नए यूजर्स से यह शपथ लेगा कि वह कोई डीप फेक कंटेंट नहीं डालेगा। प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को इस संबंध में अलर्ट मैसेज देंगे। इस पर सहमति के बाद ही यूजर अकाउंट एक्सेस कर सकेगा।
• डीप फेक कंटेंट को हर हाल में 24 घंटे के भीतर प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। जिस यूज़र ने कंटेंट अपलोड किया है, उसका अकाउंट भी बंद कर इसकी सूचना दूसरे प्लेटफॉर्म का देनी होगी, ताकि आरोपी यूजर दूसरी जगह अपना अकाउंट न बना सके।
• दंडात्मक प्रावधानों में कंटेट डालने वालों पर दंड संहिता की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज होंगे
छत्तीसगढ़ में अलर्ट, सावधानी रखने के निर्देश
छत्तीसगढ़ पुलिस ने डीपफेक को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि अपने सोशल मीड़िया अकाउंट को सुरक्षित रखे। उसमें प्राइवेसी का विकल्प है। उसमें जाकर अकाउंट को लॉक करें। ताकि पोस्ट वीडियो या फोटो का दुरुपयोग कोई न कर सके। खासतौर से अपने परिवार और बच्चों का फोटो-वीडियो पोस्ट करते समय सावधानी बरते। क्योंकि सोशल मीडिया का फोटो और वीडियो डाउनलोड कर साइबर क्रिमिनल डीपफेक कर रहे हैं।