संचालक खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टर्स कोे आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समस्त कलेक्टर्स को राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। साथ ही ऐसे अति वृृद्ध तथा शारीरीक रूप से निःशक्त हितग्राही, जिनके द्वारा अपना ई-केवाईसी अब तक नहीं कराया गया हैं, उन्हें भी राशनकार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा प्रदान की गई है। खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाईल एप्प में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्केन करने की सुविधा है, जिसके जरिए राशनकार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी स्वतः खाद्य विभाग के डेटाबेस से मोबाईल एप्प के जरिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी पुष्टि हितग्राही द्वारा अपने मोबाईल के जरिए करते हुए आवेदन सुगमता से प्रस्तुत किया जा सकेगा।
राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा राशनकार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पहले से अधिक बेहतर तथा सरल बनाया गया है ताकि कोई भी पात्र हितग्राही अपना राशनकार्ड नवीनीकृृत कराने से वंचित न रहे। राशनकार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा मोबाईल एप्प के जरिए इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से हितग्राहियों के राशनकार्ड फरवरी 2024 तक नवीनीकृृत होने के साथ-साथ छूटे हुए सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य भी तेजी से पूर्ण हो जाएगा।
अन्त्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्तजन श्रेणी के जारी राशनकार्डों के लिए राशनकार्ड नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी तथा उन्हें नए राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। यह राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। सामान्य श्रेणी के राशनकार्डधारियों हेतु एप्प के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रूपए की राशि निर्धारित की गयी है।