फिंगेश्वर। CG NEWS : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवचरण पटेल के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद की पुष्पेन्द्र नाव के पर्यवेक्षण में थाना किनेश्वर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 417/2023 धारा 384,509 (श्रा) भादवि0 67 आई टी एक्ट के जारोपी मोहन तारक पिता शुमार तारक उम्र 18 वर्ष आम बासीन याना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.12.2023 को प्राथी थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि उनकी बेटी का अश्लील फोटो को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजकर मोबाईल नंदर 9399215477 में फोन पे के माध्यन से पैसा डालने मैसेज किया है व पैसा नही देने की स्थिति में अश्लील फोटों को वायरल करने की धमकी देने पर फर्थी के लिखित आवेदन पर से अपराध धारा 384, 509 (ख) भादवि का घटित होना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में इलेक्ट्रानिक साधानों का उपयोग कर पीड़िता का फोटो को एडिट कर अश्लील रूप से बनाकर उसके इंस्टाग्राम आईडी में प्रसारण करने पर सूचना प्रीधीगिकी अधिनियम 2000 के तहत धारा 67 आई टी एक्ट जोडी गई है। प्रकरण में आरोपी इंस्टाग्राम ID itz chhotuuu 007 के बारक का सम्पूर्ण जानकारी सायबर सेल गरियाबंद से प्राप्त होने पर आरोपी मोहन तारक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर अपने नेमोरण्डम कथन में बताया कि दिनांक 18.12.2023 को पीड़िता के फोटो को एडिट कर अश्लील रूप से बनाकर उसके इंस्टाग्राम आईडी पर अपमानित करने की नियत से वायरल किया है। आरोपी मोहन तारक पिता कुमार तारक उम्र 18 वर्ष ग्राम बासीन बाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ०म० द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफतार कर, गिरफतारी की सूचना उसके परिजनों को दिया गया व आरोपी मोहन तारक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक भोला सिंह राजपूत, सउनि० खुमान लाल महिलांग, प्रधान आरक्षक रब्बान खान, दिलीप सिन्हा, आरक्षक रोशन साहू, भरत सेन तथा सायबर टीम गरियाबंद का विशेष योगदान रहा।