बिलासपुर: CG BREAKING : हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू (Suspended IAS Ranu Sahu) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि बीते 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं इस मामले में आज आदेश जारी किया गया है.
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गौरतलब है कि निलंबित IAS रानू साहू ED ने कोल घोटाला मामले में 22 जुलाई 2023 को किया गिरफ्तार था. कोल घोटाला मामले में साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था. जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ की गई.
ईडी का कहना है कि रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित IAS रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी.