पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को बताया कि सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर जिला अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था ।
इस मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। साल 2018 के इस मामले में राहुल ‘टेंशन’ में कोर्ट में पेश हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकले।
क्या है मामला
दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें ‘हत्यारा’ कह दिया था। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी।