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छत्तीसगढ़बिलासपुर

CG NEWS : रेप करने वाले डॉक्टर का होगा डीएनए, हाई कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर दिया आदेश

Neeraj Gupta
Last updated: 2024/02/22 at 5:03 PM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
CG NEWS : बर्खास्त हेड कांस्टेबल को मौत के बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने उत्तराधिकारियों को बकाया वेतन- भत्ते सहित अन्य लाभ देने के दिए निर्देश, रायफल से गोली चलने का था मामला
CG NEWS : बर्खास्त हेड कांस्टेबल को मौत के बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने उत्तराधिकारियों को बकाया वेतन- भत्ते सहित अन्य लाभ देने के दिए निर्देश, रायफल से गोली चलने का था मामला
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बिलासपुर। CG NEWS : युवती से 14 साल तक रेप करने वाले डॉक्टर का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया है। युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसका पिता उसने डॉक्टर को बताया था। मामले में युवती की शिकायत पर डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उसने अपना DNA देने से मना कर दिया था, जिसके बाद युवती ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने पीडिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉक्टर, पीडिता और उसकी बच्ची का DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया है।

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याचिका के मुताबिक बस्तर के एक क्षेत्र में पदस्थ डॉक्टर के पास एक महिला इलाज के लिए जाती थी। उसके साथ 13 साल की उसकी बेटी भी जाती थी। साल 2005 में डॉक्टर ने उसके साथ पहले छेड़छाड़ की फिर मारपीट की और धमकी देते हुए रेप किया। साल 2010 में युवती की मध्यप्रदेश में शादी हो गई। इसके बाद भी डरा-धमका कर युवती से मायके आने पर कई बार दुष्कर्म किया गया। ये सब के बीच साल 2011 में युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसे युवती ने डॉक्टर का बताया है। जिसके बाद साल 2019 में मायके आने पर डॉक्टर ने फिर अपने क्लीनिक में उससे रेप और मारपीट की। जिसके बाद तंग आकर पीड़िता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी।

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