बिलासपुर : CG NEWS : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अनिवार्य किये गए नॉइज मीटर के संबंध में की जा रही कार्रवाई को लेकर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने डीजे और साउंड सिस्टम की तेज आवाज पर एतराज जताते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी जिलों के थानों को नॉइज मीटर के जरिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जांच करने निर्देश दिए थे। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान शासन से पूछा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के आदेश के पालन में क्या प्रयास किए गए हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद रखी गई है।
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वहीं छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने भी इस मामले में जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि शासन ने 4 नवंबर 2019 को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए साउंड लिमिटर लगाना अनिवार्य किया था, पर इसका पालन नहीं हो रहा है।