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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालक लोक शिक्षण, सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि शासन के निर्देशानुसार गैर शिक्षकीय कार्यो में संलग्न सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का संलग्नीकरण तत्काल समाप्त कर, उन्हें उनके मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य हेतु कार्य मुक्त किया जाए। संलग्नीकरण समाप्त किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र सात दिवस के भीतर संचालक लोक शिक्षण को अनिवार्यतः प्रेषित करेंगे इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन को बहुधा यह शिकायत प्राप्त होती है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न है, गैर शिक्षकीय संलग्नीकरण से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा था कि संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। स्कूल शिक्षा मंत्री अग्रवाल को स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न हैं और गैर शैक्षणिक संलग्नीकरण से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, इस आशय की शिकायत प्राप्त हो रही थी। स्कूल शिक्षा मंत्री से शिकायकर्ताओं ने स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया था।