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जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत सीईओ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा ने प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन और छात्र-छात्राओं के बयान के आधार पर प्रधान पाठक विराजन राम, जयकिशोर कुजूर और शिक्षक एलबी हेमंत कुजूर और सहायक शिक्षक एलबी रविशंकर गुप्ता के अध्यापन कार्य नहीं कराना, विद्यालय में अनियमित उपस्थिति, विद्यालय आने के उपरांत उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर उपरांत विद्यालय से अन्यत्र चले जाना और नियमित रूप से मद्यपान का सेवन कर विद्यालय आना प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है. संबंधितों के उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है.
इसलिए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोपारा के प्रधान पाठक विराजन राम, जयकिशोर कुजूर और शिक्षक एलबी हेमंत कुजूर और सहायक शिक्षक एलबी रविशंकर गुप्ता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.