BIG BREAKING : आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बड़ा झटका दिया है, कोर्ट ने AAP को अपना दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है, कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी है.
इन्हें भी पढ़ें : BREAKING NEWS:AAP के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन: केजरीवाल के निजी सचिव और सांसद एनडी गुप्ता के यहां रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई
दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है. इस मामले में हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था. इस फैसले के खिलाफ AAP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग AAP के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले. कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है. उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है. वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते.