Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Patanjali Misleading Ads Case: भ्रामक विज्ञापनों के मामले मे : सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस देकर किया तलब
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALदेश

Patanjali Misleading Ads Case: भ्रामक विज्ञापनों के मामले मे : सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस देकर किया तलब

Veena Chakravarty
Last updated: 2024/03/19 at 7:34 PM
Veena Chakravarty
Share
2 Min Read
SHARE

सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तलब किया है। पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में कोर्ट ने यह कार्यवाही की है और दोनों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

- Advertisement -

read more: SC On Not Giving Electoral Bond Number: इलेक्टोरल मामले की आज फिर एक बार सुनवाई, CJI बोले- आपका रवैया ठीक नहीं….हमें

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

कोर्ट ने बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष पेश होने को कहा है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई।पीठ ने रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। शीर्ष अदालत आईएमए की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बाबा रामदेव पर टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने पहले भी बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर कोर्ट में बुलाया था। तीन हफ्ते में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से जवाब मांगा गया था। साथ ही कंपनी के विज्ञापन छापने पर भी रोक लगा दी थी। इसके लिए कंपनी ने कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी थी लेकिन इसके बावजूद विज्ञापन छपवाया।

- Advertisement -
TAGGED: #indianlaw, #judiciary, #law, #lawfirm, #lawschool, #lawstudent, #lawstudents, #lawyer, #lawyerlife, #lawyers, #lawyersofinstagram, #legalnews, #supremecourt, #supremecourtofindia, ADVOCATE, COURT, HIGHCOURT, INDIA, JUSTICE, legal, new cji of india
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG NEWS : घर में सो रहे बुजुर्ग की सांप के काटने से मौत  CG NEWS : घर में सो रहे बुजुर्ग की सांप के काटने से मौत 
Next Article RAIPUR NEWS : कलेक्टर, एसपी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक, नामांकन के समय केवल तीन वाहन, लेनी होगी चुनावी जुलूस, रैली की परमिशन, जानिए सभी बड़े निर्देश  RAIPUR NEWS : कलेक्टर, एसपी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक, नामांकन के समय केवल तीन वाहन, लेनी होगी चुनावी जुलूस, रैली की परमिशन, जानिए सभी बड़े निर्देश 

Latest News

CG Breaking : गौशाला में लगी भीषण आग, देखें वीडियो
Breaking News छत्तीसगढ़ रायपुर May 22, 2025
CG Breaking : रायपुर सहित 8 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण, CM साय और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने दी बधाई
Breaking News छत्तीसगढ़ May 22, 2025
IPL 2025 GT vs LSG Live : लखनऊ ने गुजरात को दिया 236 रनों का लक्ष्य, मिचेल मार्श ने जड़ दिया शतक
Cricket खेल May 22, 2025
CG News : विकास और खुशहाली का दूसरा नाम है भाजपा सरकार, समाधान शिविर में सांसद बृजमोहन ने अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही के दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ May 22, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?