भोपाल । पोस्टल वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने नई अधिसूचना जारी की है. चुनाव आयोग ने अब मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करा दी है. यानी चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकृत मीडिया कर्मी जिस जगह पर कार्यरत हैं, वहां पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे
दरअसल, चुनाव आयोग की कोशिश होती है कि किसी भी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटर हिस्सा ले सकें. लेकिन चुनाव में हजारों-लाखों कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगती है. इसके अलावा सेना के जवानों की तैनाती सीमा पर होती है. ऐसे में ये लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर चुनाव में मतदान के लिए अपने घर पर नहीं जा पाते. ऐसे ही कर्मियों और सैनिकों के लिए चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराता है. पोस्टल बैलेट को डाक मतपत्र भी कहा जाता है. चुनाव में वोटों की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है. इसके बाद ईवीएम या मतपेटी खोली जाती हैं. चुनाव आयोग पहले ही तय कर लेता है कि कितने लोगों को पोस्टल बैलेट देना है, इसके बाद इन लोगों को कागज में छपे खास मतपत्र भेजे जाते हैं. मतपत्र प्राप्त होने के बाद कर्मी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनकर डाक से चुनाव आयोग को ये मतपत्र लौटा देता है.
आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों की सूची में शामिल हुए मीडिया कर्मी
साथ ही इसमें शामिल विभागों को भी इसकी पहले ही सूचना देने के निर्देश दिए गए है। आयोग ने इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को भी सभी राज्यों में पोस्टल बैलेट की सुविधा देते हुए उन्हें आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों की सूची में शामिल किया है। अब तक कुछ राज्यों में ही मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती थी।