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PIB Fact Check Unit Banned: सख्त : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया झटका, PIB के ‘फैक्ट चैक’ यूनिट को नहीं मिली हरी झंडी

Veena Chakravarty
Last updated: 2024/03/21 at 8:37 PM
Veena Chakravarty
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PIB Fact Check Unit Banned:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को झटका देते हुए फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए पीआईबी (PIB) के तहत ‘फैक्ट चैक’ (तथ्यों की जांच करने वाली) इकाई बनाने पर रोक लगा दी. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत 20 मार्च को ‘फैक्ट चैक’ इकाई (एफसीयू) के लिए अधिसूचना जारी की थी

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पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे. पीठ ने कहा, ‘हमारी राय है कि अंतरिम राहत का अनुरोध खारिज होने के बाद 20 मार्च, 2024 को जारी अधिसूचना पर रोक लगाने की जरूरत है. अनुच्छेद 3 (1) (बी) (5) की वैधता को चुनौती में गंभीर संवैधानिक प्रश्न शामिल हैं और हाईकोर्ट द्वारा ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ और अभिव्यक्ति पर नियमों के प्रभाव का विश्लेषण करना जरूरी था.’ सरकार की अधिसूचना के अनुसार एफसीयू केंद्र सरकार से संबंधित सभी फर्जी खबरों या गलत सूचनाओं से निपटने या सचेत करने के लिए नोडल एजेंसी होगी.

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‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ द्वारा दायर की गई

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यह अधिसूचना बंबई हाईकोर्ट द्वारा केंद्र को इकाई की अधिसूचना जारी करने से रोकने से इनकार करने के कुछ दिन बाद आई है. याचिका ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ द्वारा दायर की गई थी. पिछले साल अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नियम, 2023 लागू किए थे, जिनके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में और संशोधन किया गया.

 

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