दिल्ली शराब नीति मामले में पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार (22 मार्च) को सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड में भेज दिया.
अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी, वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी. साथ ही फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा. सीआरपीसी के सेक्शन 41 (D) के तहत आरोपी केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई है.
ईडी ने नहीं दी सही डाइट तो खा सकेंगे घर का खाना
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की भी इजाजत दी गई है. केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स की ओर से सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया नहीं करवाते हैं तो उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत है.ईडी ने रिमांड नोट में आगे कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति बनाने और इसे लागू करने के अहम भूमिका थी. ऐसे में वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मास्टरमाइंड हैं.