रायपुर। RAIPUR BREAKING : लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता प्रभावी हो गई है, वहीं बीच होली (HOLI 2024) को लेकर जिला प्रशासन ने गाइड लाईन जारी कर दी है। होली के दौरान हुडदंग मचाने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए है, इसके साथ ही प्रशासन ने इस बार मुखौटा लगाने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
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वही, सभी से शांति पूर्ण ढंग से और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से तेज गाड़ी चलाने और तीन सवारी बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है।
जिला प्रशासन ने होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार रात 12ः30 बजे तक करने के पूर्ण करने के लिए कहा है। जिला प्रशासन ने होलिका दहन सड़क किनारे करने के अपील की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि होली का त्योहार रंगों का त्यौहार है। सभी से आग्रह है कि सभी सौहार्द पूर्ण ढंग से और भाईचारे के भाव के साथ त्योहार मनाएं। होलिका दहन के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर मुरूम की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही अगर होली के दौरान कोई अशांति फैलाने का काम करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।