नई दिल्लीः BREAKING : शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि ED की हिरासत से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाए।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, “गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम करना था। मेरी प्रार्थना है, अब मुझे रिहा कर दें। सिंघवी ने दावा किया कि धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी ‘जरूरी’ नहीं थी और ‘असहयोग’ करने के आधार का ईडी ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है।
जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू ने कहा कि भारी भरकम याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई है और एजेंसी को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के वास्ते भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध मामले में विलंब की रणनीति है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने के मद्देनजर अपनी तत्काल रिहाई की मांग की है। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।