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BIG BREAKING : अब जेल से ही सरकार चलाएंगे केजरीवाल! हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- ED की गिरफ्तारी वैध

Jagesh Sahu
Last updated: 2024/04/09 at 4:51 PM
Jagesh Sahu
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3 Min Read
BIG NEWS : CM Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत, 3 जुलाई तक बढ़ी रिमांड 
BREAKING : जेल में ही रहेंगे मुख्यमंत्री, कोर्ट ने Arvind Kejriwal न्यायिक हिरासत बढ़ाई
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नई दिल्ली: BIG BREAKING : दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने केजरीवाल याचिका को खारिज कर दिया है. अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अब जेल से ही सरकार चलाएंगे? कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.

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इन्हें भी पढ़ें : Arvind Kejriwal : शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ED ने एक अप्रैल तक बढ़ाई रिमांड 

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कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील है अब तक के सबूत ये बताते की केजरीवाल संयोजक हैं, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये खर्च किये गये. केजरीवाल के वक़ील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरथ रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया. कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है न कि जांच एजेंसी तय करती है. अगर सवाल उठता है तो फिर मैजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है.

हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है. कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है. सीएम के लिए स्पेशल प्रीविलेज नहीं है.

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AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था. साथ ही कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है.

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ईडी ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है.

21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी 

बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में पेश किया. जहां कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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