नई दिल्ली: BIG BREAKING : दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने केजरीवाल याचिका को खारिज कर दिया है. अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अब जेल से ही सरकार चलाएंगे? कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
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हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है. कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है. सीएम के लिए स्पेशल प्रीविलेज नहीं है.
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था. साथ ही कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है.
ईडी ने क्या कहा?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है.
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में पेश किया. जहां कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.