अगर आपका भी देश के कोऑपरेटिव बैंक में खाता है तो यह खबर आपके काम की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के एक बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई ने अब बैंक पर कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं
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आपको बता दें आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए कई फैसले लिए हैं। केंद्रीय बैंक की परमिशन के बिना बैंक को अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों को ट्रांसफर करने या निपटान की भी अनुमति नहीं होगी. रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है।
5 लाख तक की राशि मिलने का हक
आरबीआई ने कहा कि पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक होगा।
शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती
बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हालांकि, बैंक ग्राहक रिजर्व बैंक की इन शर्तों के तहत खाते में जमा अपनी राशि में से लोन का पेमेंट कर सकेंगे