Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Misleading Ads Case Update : रामदेव और बालकृष्ण ने 67 अखबारों में छपवाया माफीनामा,SC ने कहा -कटिंग भेजिए, माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALदेश

Misleading Ads Case Update : रामदेव और बालकृष्ण ने 67 अखबारों में छपवाया माफीनामा,SC ने कहा -कटिंग भेजिए, माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा

Veena Chakravarty
Last updated: 2024/04/23 at 8:15 PM
Veena Chakravarty
Share
2 Min Read
BIG NEWS : Baba Ramdev की पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा- एलोपैथिक दवाओं और टीकाकरण के बारे में भ्रामक विज्ञापन न करे
BIG NEWS : Baba Ramdev की पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा- एलोपैथिक दवाओं और टीकाकरण के बारे में भ्रामक विज्ञापन न करे
SHARE

योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार (23 अप्रैल) को कहा कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले में अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी प्रकाशित की है.

- Advertisement -

read more RR vs MI IPL 2024 Live Score: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी मुंबई इंडियंस, ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण के वकील से समाचार पत्रों में प्रकाशित माफीनामे को दो दिनों के भीतर रिकॉर्ड में पेश करने को कहा. पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की. सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को 16 अप्रैल को हिदायत दी थी कि वे एलोपैथी को नीचा दिखाने का कोई प्रयास नहीं करें. न्यायालय ने उन्हें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापन के मामले में एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और पछतावा प्रकट करने की अनुमति दी थी.सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह अभी उन्हें इस चरण में राहत नहीं देगी. सुप्रीम कोर्ट 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कोविड टीकाकरण और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है

- Advertisement -

IMA द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई

- Advertisement -

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह अभी उन्हें इस चरण में राहत नहीं देगी. याचिका में आरोप लगाया गया कि पतंजलि ने कोविड टीकाकरण और एलोपैथी को लेकर नाकारात्मक प्रचार किया था और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से बीमारियों के इलाज का झूठा किया था. याचिका में कहा गया कि पतंजलि ने अपना आयुर्वेदिक दवाओं से कोरोना और अन्य बीमारियों के पूरी तरह ठीक होने के दावा किया है

TAGGED: #indianlaw, #judiciary, #law, #lawfirm, #lawschool, #lawstudent, #lawstudents, #lawyer, #lawyerlife, #lawyers, #lawyersofinstagram, #legalnews, #supremecourt, #supremecourtofindia, ADVOCATE, COURT, HIGHCOURT, INDIA, JUSTICE, legal, new cji of india
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CSK Vs LSG IPL LIVE Score: हार का बदला लेने : चेन्नई को पहले ही ओवर में झटका, रहाणे फिर फेल,लखनऊ के केएल राहुल ने पकड़ा कैच
Next Article CG NEWS : प्रेमी के साथ रहने की चाह में पत्नी ने कर दी पति की हत्या, पहले गला घोंटा फिर फांसी पर लटका दी लाश, ऐसे हुआ मर्डर का खुलासा  CG NEWS : प्रेमी के साथ रहने की चाह में पत्नी ने कर दी पति की हत्या, पहले गला घोंटा फिर फांसी पर लटका दी लाश, ऐसे हुआ मर्डर का खुलासा 

Latest News

CG News : दीवारें चीख रही हैं ‘ इस तरफ मिलता है गांजा’ – प्रशासन बेखबर, खतरे में युवा पीढ़ी
छत्तीसगढ़ रायपुर May 24, 2025
CG Weather Update : रायपुर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से गर्मी से राहत
छत्तीसगढ़ रायपुर May 24, 2025
CG Breaking : कुदरी बैराज में नहाने के दौरान दो बच्चे डूबे, खोजबीन जारी
Breaking News छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा May 24, 2025
करंट का कहर: बाप-बेटे चपेट में, पिता की मौत – बेटा ज़िंदगी की जंग में
Grand News May 24, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?