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शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने कार्रवाई करने की मांग पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Vijay Sinha
Last updated: 2024/05/02 at 6:53 PM
Vijay Sinha
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3 Min Read
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गरियाबंद/फिंगेश्वर जिले के राजिम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दूतकैंया में कुछ सामाजिक तत्वों ने मंगलवार की रात को शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग और नंदी को खंडित कर दिया जिसकी घटना सुबह पूजा करने गए ग्रामीणों को मिली जिसके बाद गांव में खबर आज की तरह फैल गई और ग्रामीणों ने इस पर विरोध जताते हुए राजिम थाने में मामले की शिकायत दर्ज की । मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जोशी के आश्रित ग्राम दूतकैंया तालाब किनारे स्थित खुले शिव मंदिर में मंगलवार की रात कुछ अज्ञात तत्वों ने बाबेश्वर शिवलिंग और नंदी महाराज को क्षतिग्रस्त कर खंडित कर दिया इस दौरान घटना स्तर पर शराब की खाली शीशियां के टुकड़े भी मिले बुधवार को सुबह मंदिर में पूजा करने आए ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने विकास समिति के अध्यक्ष बोधन साहू सचिव जितेन यादव के नेतृत्व में बैठक कर सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण राजिम थाने पहुंचे और वहां लिखित में शिकायत दर्ज कराई इसके अलावा गरियाबंद पुलिस अधीक्षक के नाम पर ज्ञापन देकर सामाजिक तत्वों कि शीघ्र गिरफ्तार करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है । घटना की जानकारी लगते ही मौके पर राजिम तहसीलदार व राजिम थाना प्रभारी ने शिव मंदिर का निरीक्षण किया और तत्काल शिव मंदिर में नवीन शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई इस मौके पर गरियाबंद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद रही वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजिम थाना में धारा 295 के तहत अज्ञात तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है । वही इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ हिंदू संगठनों ने भी आरोपियों की जल्द पतासाजी कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है ।

थाना प्रभारी राजिम अमृत लाल साहू ने ग्रामीणों के द्वारा मामले की शिकायत की गई है मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की पतासजी की जा रही है ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर धारा 295 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है क्या है धारा 295: आईपीसी की धारा 295 व्यक्तियों के एक वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से किसी पूजा स्थल या पवित्र मानी जाने वाली वस्तु को नष्ट करना, क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना, कारावास से दंडनीय है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है।

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ये रहे उपस्थित-प्रकाश निर्मलकर जिला अध्यक्ष विहिप परस देवांगन मोहित साहू जिला संयोजक बजरंगदल निखिल यादव जिला सह मंत्री ललित साहू यानेंद्र सतीश यादव सरपंच पोखरा सिन्हा पुरषोत्तम दुबे नन्हा अनुज दुबे सानू सोनी भानु सिंह राजपूत, योगेश्वर निषाद, नवीन सिन्हा

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