खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। CG NEWS : छुईखदान में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर गृह निर्माण का कार्य जोरों पर है, वार्ड क्रमांक 15 नये शासकीय कॉलोनी अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र के पास शासकीय जमीन भूमि खसरा नंबर 271 पर कुछ ग्रामीणों द्वारा गृह निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए क्षेत्र के आसपास के लोगों के द्वारा नगर पंचायत अधिकारी व तहसीलदार को लिखित में शिकायत पत्र दिया है, बावजूद अभी तक नगर पंचायत व तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है.
इन्हें भी पढ़ें : CG ACCIDENT NEWS : माँ की गोद में बैठी 5 महीने की बच्ची की मौत, ट्रक और कार की भिड़ंत से हुआ दर्दनाक हादसा
नवीन जिले के सीजी अंतर्गत छुईखदान के शासकीय जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने की शिकायत लगातार मिल रही है. इसी तरह छुईखदान के नगर पंचायत अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र शासकीय भूमि अंतर्गत आता है, वहां पर कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है जिसकी शिकायत आसपास रहने वाले रह वासियों ने नगर पंचायत व तहसीलदार से की है. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है पहाड़ी क्षेत्र को तोड़कर अवैध निर्माण करना उसे पर कार्रवाई न होना समस्या परे हैं.
इस संबंध में नगर पंचायत सीएमओ कमल नारायण जंघेल ने कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली है नगर पंचायत टीम दो बार जा चुकी है कार्य को बंद करा दिया गया है, राजस्व विभाग को भी सूचित किया गया है, राजस्व विभाग को भी शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी सोमवार तक अतिक्रमणकर्ता को हटाने के लिए आदेश दिया गया है, सोमवार तक आदेश का पालन नहीं होने पर राजस्व व नगर पंचायत की संयुक्त टीम जाकर कार्यवाही करेगी.
वहीं इस संबंध में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष उमाकांत महोबिया का कहना है कि नगर पंचायत अंतर्गत शासकीय भूमि पर यदि अवैध निर्माण होता है, व हो रहा है तो सी एम ओ से कहा गया कि उसे पर कार्यवाही करें,क्यों कार्यवाही नहीं हुआ है,यह नगर पंचायत अधिकारी ही बता सकते हैं. इस संबंध में नगर पंचायत अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, इसके पूर्व परिषद में प्रस्ताव हो चूका है, कि जितने भी अवैध निर्माण कार्य हुए हैं,उसे पर कार्रवाई किया जाए लेकिन उसका पालन नहीं हुआ है, जिसमे बाजार लाइन में अवैध काम्प्लेक्स निर्माण, बघरन पाठ पहाड़ी मंदिर के पीछे शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण, इसी तरह बस स्टैंड के अंतर्गत शासकीय जमीन पर बिना शासन की अनुमति के अवैध रूप से निर्माण कार्य आदि और सभी निर्माण कार्यों पर बेदखली कार्यवाही हेतु छुईखदान परिषद में आदेश व प्रस्ताव पारित किया गया गया है,पर उक्त आदेश का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया गया है. .नगर पंचायत के अधिनियम 1961 की धारा 223 के अंतर्गत अवैध निर्माण हटाने का नगर पंचायत के सीएमओ को अधिकार क्षेत्र है नगर पंचायत अधिकारी स्वयं इस पर कार्यवाही कर सकता है.
3 दिन के भीतर में अतिक्रमण को हटा दूंगा: पूर्व पार्षद आलोक यादव
वार्ड नंबर 15 पहाड़ी क्षेत्र के पास शासकीय भूमि पर किये गए अ तिक्रमण को लेकर छुईखदान के पूर्व पार्षद आलोक यादव ने कहा कि राजस्व व नगर पंचायत की टीमद्वारा मौक़े पर पहुंच कर जांच किया गया है, जिसने अतिक्रमण किया था उसने लिखित में कहा है कि 3 दिन के भीतर में अतिक्रमण को हटा दूंगा.
हरे -भरे स्थानो,पहाड़ी क्षेत्र, आसपास पेड़ पौधों को काटकर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा करने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ते जा रहा है, वही पालतू मवेशी भी चारागाह के अभाव में सड़कों पर नजर आ रहे हैं.