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Arvind Kejriwal Bail Vs ED: चुनाव प्रचार का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं, ED ने सुप्रीम कोर्ट में किया CM केजरीवाल की जमानत का विरोध

Veena Chakravarty
Last updated: 2024/05/09 at 7:21 PM
Veena Chakravarty
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2 Min Read
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आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार को फैसला आने से पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती है।

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ईडी ने अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया है और कहा है कि चुनाव प्रचार का जो अधिकार है वह ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही यह संवैधानिक अधिकार है। ईडी ने कहा कि यहां तक कि चुनाव प्रचार का अधिकार कानूनी अधिकार के दायरे में भी नहीं है। साथ ही ईडी ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी साधारण व आम जनता से ज्यादा अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। कोई राजनीतिक व्यक्ति इस बात का अधिकार नहीं रखता है कि उसे किसी आम जनता से अलग ट्रीट किया जाए और ना ही वह आम जनता से ज्यादा अधिकार रखने का दावा कर सकता है।

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गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत और हाई कोर्ट से मामले में राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई में वक्त लग रहा है ऐसे में वह आम चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी पर विचार करेंगे।

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