नई दिल्ली। Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal ) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।
बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीएम केजरीवाल की बेल पर आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई को जल्द खत्म कर कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत दी। उन्हें 1 जून तक ही जेल से बाहर रहने की इजाजत होगी। हालांकि वह इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं। इसपर कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं।
इसपर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि क्या इसे 1 से बढ़ाकर 5 जून किया जा सकता है? इसपर जस्टिस खन्ना ने कहा नहीं। ईडी के वकील एसवी राजू ने संजय सिंह का केस सामने रखा। इसपर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम कोई समानांतर न बनाएं। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में हो सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जून को अरविंद केजरीवाल आत्मसमर्पण करेंगे।