रायगढ़। CG CRIME : धरमजयगढ़ डिप्टी रेंजर की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने बोलेरो से कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार, थाना धरमजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत सड़क हादसे में डिप्टी रेंजर संजय तिवारी की आकस्मिक मौत की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच पर मामला पुरानी रंजिश पर आरोपित बसंत यादव द्वारा सुनियोजित तरीके से वाहन से कुचलकर हत्या का सामने आया है। धरमजयगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का पटाक्षेप कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बीते गुरुवार को दोपहर करीब 03 बजे धरमजयगढ़ मेन रोड़ कृषि उपज मंडी के पास एक अज्ञात बोलेरो वाहन की चपेट में आने से बाइक में सवार सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय तिवारी पिता गोकुल प्रसाद तिवारी उम्र 53 वर्ष निवासी काष्टागर फॉरेस्ट कॉलोनी धरमजयगढ़ को गंभीर चोंटे आयी थी। जिन्हें सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत बताया।
विवेचना के दौरान प्रत्यक्षदर्शी गवाहों एवं सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात बोलेरो वाहन का पता लगाया गया। जिसमें बोलेरो वाहन द्वारा घटना कारित करने के साक्ष्य मिले। पुलिस टीम तत्काल ग्राम बेहरापारा में दबिश देकर वाहन के चालक आरोपी बसंत कुमार यादव को हिरासत में लिया गया।आरोपित बसंत कुमार यादव का पूर्व से मृतक संजय तिवारी से रंजिश थी। आरोपी बसंत यादव से वैज्ञानिक तरीकों से पूछताछ करने पर आरोपी ने पुरानी रंजिश पर संजय तिवारी को बोलेरो वाहन से कुचल कर हत्या करना बताया।
आरोपी बसंत कुमार यादव पिता बालमुकुंद यादव उम्र 50 साल निवासी बेहरापारा थाना धरमजयगढ़ ने अपने बयान पर बताया कि उसकी पूर्व से संजय तिवारी से झगड़ा विवाद चला आ रहा था। उसने संजय तिवारी की हत्या की साजिश रच कर मौका की तलाश पर था।
16 मई के दोपहर बसंत यादव बोलेरो वाहन CG 13 UE 0377 से नागदरहा जा रहा था। उसी समय उसने मोटरसाइकिल से संजय तिवारी को धरमजयगढ़ की ओर से आते देखा। तब इसने बोलेरो को मोड़कर संजय तिवारी का पीछा किया और कृषि उपज मंडी के पास संजय तिवारी के बाइक को बोलेरो वाहन से ठोकर मारा। जिससे संजय तिवारी रोड में गिर गया। इसने वाहन के साइड ग्लास से संजय को देखा जिसे ज्यादा चोंटे नहीं आई थी। तब बसंत यादव ने गाड़ी को बैक कर संजय तिवारी के गाड़ी के पीछे से ठोंकर मारा जिससे संजय तिवारी के सिर, माथे में गंभीर चोटें आई और वह फरार हो गया।
पुलिस ने प्रकरण में धारा 304 ए आईपीसी हटाकर आरोपी द्वारा हत्या कारित करना पाए जाने पर धारा 302 जोड़ कर घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन एवं वाहन के दस्तावेज जप्त किए गए हैं । आरोपी को आज हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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