बिलासपुर। CG NEWS : बीमा कंपनी ने ढाई लाख मुआवजा देने से बचने 8 साल तक मुकदमा लड़ा पर आखिर में उसे हाईकोर्ट से हार ही मिली। मामला ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड का है।
सूत्रों के मुताबिक गत सितंबर 2015 को अकलतरा क्षेत्र के ग्राम पोड़ी दलहा के कोयस्क बैंक के पास खड़ी 3 वर्षीय मासूम बच्ची की सीमेंट लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची के अभिभावक ने दुर्घटना दावा पेश किया। दुर्घटना दावा अधिकरण जांजगीर ने ट्रैक्टर मालिक, चालक व बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से ढाई लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
इसके खिलाफ द ओरियन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर ने हाई कोर्ट में अपील की कि ट्रैक्टर का कृषि कार्य के लिए बीमा था। दुर्घटना के समय ट्रैक्टर में सीमेंट भरा था। उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने की बात भी कही गई, किन्तु बीमा कंपनी अपनी बातों को हाई कोर्ट में सिद्ध करने में विफल रहा।