Manish Sisodia : दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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मनीष सिसोदिया पर शराब नीति बनाकर प्राइवेट कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। आरोप है कि इस शराब नीति से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और शराब घोटाले के जरिए फंड जुटाया गया जिसे गोवा के चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया।
ED और CBI के मुताबिक सिसोदिया पर सबूत छिपाने के भी आरोप हैं। सिसोदिया ने 14 फोन और 43 सिम कार्ड्स बदले। इनमें से पांच सिम सिसोदिया के नाम पर थे। आज दिल्ली हाईकोर् ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली में 25 मई को है वोटिंग
लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया ने जमानत मांगी थी लेकिन लोकसभा चुनाव के पांच चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और दिल्ली में 25 मई को सभी सात सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी अर्जी डाली थी।
26 फरवरी 2023 को हुए थे गिरफ्तार
शराब घोटाले में सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके अगले ही महीने यानी 9 मार्च को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कई बार बढ़ाई थी।