बिलासपुर। CG NEWS : अस्पताल न्यू वेल्यू के डॉक्टर बृजेश पटेल के द्वारा इलाज व ऑपरेशन में लापरवाही बरतने से युवक की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने न्यू वेल्यू अस्पताल और डॉक्टर को 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए।
मृतक के परिजनों ने डॉक्टर से कई बार गुहार लगाई की वो मरीज को किसी दूसरे अस्पताल मे भर्ती कराएँगे लेकिन लापरवाह डॉक्टर ने खुद सबसे बड़ा लेपरोस्कॉपिक सर्जन बता कर मरीज को अस्पताल मे रख उसका ऑपरेशन कर डाला, ऑपरेशन के बाद उसकी हालत और ख़राब हो गई।
परिजनों ने बार- बार इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मरीज की हालत बिगड़ने पर प्रबंधन ने खून चढ़ाने की जरूरत बताई और परिजनों से 4 हजार रुपए लिए। अस्पताल के कर्मचारी बाहर से ब्लड लेकर आए और फ्रिज में रख दिया, जिसे अगले दिन चढ़ाया गया। इसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। इंफेक्शन हो गया और पेट फूलने लगा। पूरे शरीर में सूजन आ गया। और युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक पाण्डेय की पीठ ने मामले की सुनवाई की और अस्पताल प्रबंधन व डॉ. ब्रजेश पटेल को जिम्मेदार ठहराते हुए 45 दिनों में 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।