बिलासपुर। CG NEWS : हाईकोर्ट ने कबीरधाम के सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत के मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए इसे जनहित याचिका मान राज्य सरकार के जिम्मेदारों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 मई को होगी।
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दस लोगों को बनाया पक्षकार
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे और नेशनल हाइवे, कवर्धा कलेक्टर सहित दस लोगों को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है।
19 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम खाम्ही से लगे सेमरहा गाँव के 35 से 40 आदिवासी महिला पुरुष तेंदूपत्ता तोड़कर पिकअप क्रमांक सीजी 09 जेडी 5670 से अपने गांव सेमरहा लौट रहे थे। इस दौरान बंजारी घाट में मोड़ पर ब्रेक फेल होने से पिकअप अनियंत्रित होकर पत्थर से टकरा खाई में गिरी। इस घटना में 15 महिलाओं, तीन नाबालिग लड़कियों व एक पुरुष की मौत हो गई, वही दस लोग गम्भीर घायल हुए। सभी मृतक संरक्षित आदिवासी समुदाय के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है।