जांजगीर-चांपा । प्रार्थी दिनांक 28-05-24 को थाना बम्हनीडीह उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसके नाबालिक बालिका दिनांक घटना समय 27-05-2024 के लगभग 11:30 बजे आरोपी मो.असफाक अंसारी के द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले गया कि रिपोर्ट पर अपराध क्र. 58/2024 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नाबालिक बालिका की अपहरण जैसे घटना को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में आरोपी की पतासाजी जी हेतु तत्काल थाना स्तर से टीम गठित किया गया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल एवम SDOP चांपा यदुमणि सिदार के उचित मार्गदर्शन में आरोपी को गठित टीम द्वारा पकड़ा गया।
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विवेचना के दौरान आरोपी के द्वारा उपयोग किया जा रहा मोबाईल नम्बर के लोकेशन के आधार पर पतातलाश किया जो हैदराबाद में होना एवं दिनांक 29.05.2024 को हैदराबाद से रायपुर की ओर आना पाये जाने से हमराह स्टाप रायपुर रेल्वे स्टेशन में जाकर घेराबंदी कर आरोपी को पकडा गया जिसके कब्जे से अपह़ृता को बरामद कर सूरक्षार्थ थाना लाये अपहृता के परिजन को तलब कर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें आरोपी द्वारा अपहृता को शादी करूंगा बोलकर अपहृता को घर से भगा ले जाना और हैदराबाद ले गया और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 366,376,भादवि. 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गई है।आरोपी मो.असफाक अंसारी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत दिनांक 31.05.2024 के गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है
महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट