रायपुर | CG NEWS: उल्लेखनीय है कि अधिनियम क्रमांक 20 सन 1978 की धारा 5 (2) में उल्लेखनीय है की यथा स्थिति राज्य सरकार या आयोग उतनी राशि जो अध्यापकों और कर्मचारी को वेतन का संदाय करने के साथ उनके भविष्य निधि खातों में संस्था के अभिदान का समुदाय ऐसी दर से जिस दर से की संस्था ऐसा अभिदय तक समय प्रवित्य किसी अधिनियमिति के अधीन करने के लिए अपेक्षित हैं करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो ऐसी तारीख या तारीखों तक जो राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें संस्थागत निधि में अग्रिम में जमा करेगा। उपादान भी वेतन से संबंधित राशि है जो शासन की ही देनदारी बनती हैं बैठक की अध्यक्षता अजय तिवारी अध्यक्ष फेडरेशन द्वारा की गई।
उक्त बैठक में देवीचंद श्रीमाल अध्यक्ष बागबाहरा शिक्षण समिति, राज किशोर नत्थानी कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय विद्यालय समिति रायपुर , शोभा खण्डेलवाल लक्ष्मीनारायण कन्या शाला , विदुर शर्मा प्राचार्य, अरविंद शर्मा महा सचिव फेडरेशन, संजय कुमार दुबे प्रांताध्यक्ष, के के शर्मा , जे मसीह प्राचार्य , एम डी राय, एम के मसीह आदि एवं अनेक संस्था के अध्यक्ष एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
उक्त जानकारी अरविंद शर्मा ने दी।