बिलासपुर। Chhattisgarh News : राजनांदगांव के 24 गांव के ग्रामीणों ने भीषण गर्मी में नलजल योजना का पानी नही मिला तो हाईकोर्ट में गुहार लगाई शासन की ओर से जब दोनो वक्त जलापूर्ति का दावा किया गया तो कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों से इसकी जांच कराने व दुर्ग एसपी को इन्हें सुरक्षा प्रदाय करने निर्देश दिया।
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राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगे 24 गांव में जल प्रदाय के लिए नल जल योजना के तहत एनिकट का निर्माण कराया गया। पर जब पानी नहि मिला तो ग्रामीणों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी। हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि सभी गांव में पाइप लाइन से सुबह व शाम पीने का पानी दिया जा रहा है। ग्रामीण लिख कर दिए है। इसका पंचनामा भी पेश किया गया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा जो एनिकट का फोटो दिया गया है वह वहां का नहीं है। इसी प्रकार कुछ लोगों से लिखवाया गया है। इस पर कोर्ट ने शासन से कहा हम इसकी जांच करा लेते है। इसके साथ कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर शासन के जवाब का जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।