सुप्रीम कोर्ट में NEET UG परीक्षा के विवाद पर गुरुवार 20 जून को सुनवाई हुई। अदालत ने एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि 49 छात्रों और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की ओर से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिन पहले भी NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बेंच ने NTA को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है और हमें इसका जवाब चाहिए। यह याचिका शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने दायर की थी, जिसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
शिक्षा मंत्री ने मानी थी परीक्षा में चूक की बात
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 16 जून को स्वीकार किया था कि NEET के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि NTA में सुधार की जरूरत है।