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Chhattisgarh : भर्ती में स्थानीय निवासियों की नियुक्ति पर 5 साल की छूट मामले में सुनवाई, HC ने फैसला रखा सुरक्षित

Jagesh Sahu
Last updated: 2024/07/10 at 5:39 PM
Jagesh Sahu
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2 Min Read
Chhattisgarh : भर्ती में स्थानीय निवासियों की नियुक्ति पर 5 साल की छूट मामले में सुनवाई, HC ने फैसला रखा सुरक्षित
Chhattisgarh : भर्ती में स्थानीय निवासियों की नियुक्ति पर 5 साल की छूट मामले में सुनवाई, HC ने फैसला रखा सुरक्षित
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बिलासपुर। Chhattisgarh : हाईकोर्ट की फुल बैंच ने लोक सेवा आयोग की भर्ती में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को आयुसीमा में मिलने वाली छूट के 4 अलग-अलग मामले की सुनवाई कर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी शासकीय सेवा में होने वाली नियुक्तियों में राज्य के स्थानीय निवासियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान है।

इन्हें भी पढ़ें : Chhattisgarh Cabinet Breaking : अब स्कूलों में छत्तीसगढ़ी में होगी पढ़ाई, अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट, 47 हजार से ज्यादा परिवारों को आवास, जानिए साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए सभी बड़े फैसले 

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उदय कुमार समेत कुछ अन्य राज्यों के प्रतियोगियो ने इसके विरोध में अलग अलग याचिका दायर कर यहां स्थानीय लोगों को आयु सीमा में दिए जा रहे छूट को संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन बताया।

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हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान मत भिन्नता सामने आने पर चीफ जस्टिस ने इसके लिए फुल कोर्ट निर्धारित की। इसमें चीफ जस्टिस के साथ ही जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू, जस्टिस रजनी दुबे ने सुनवाई की थी। अंतिम सुनवाई में सभी पक्षों की बहस के बाद फुलबेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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