Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: ED Case Update: ‘काल्पनिक आधार पर जमानत आदेश खारिज नहीं कर सकते’ CM ने अदालत में दाखिल किया जवाब
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALदिल्लीदेश

ED Case Update: ‘काल्पनिक आधार पर जमानत आदेश खारिज नहीं कर सकते’ CM ने अदालत में दाखिल किया जवाब

Veena Chakravarty
Last updated: 2024/07/10 at 8:38 PM
Veena Chakravarty
Share
3 Min Read
SHARE

ल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में जेल में है. उन्होंने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि वे प्रवर्तन निदेशालय के जासूसी का शिकार हुए हैं. उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली जमानत को रद्द करना न्याय की विफलता के समान होगी.

read more: Delhi Airport Collapsed UPDATE: पहली बारिश और खुल गई विकास के दावों की पोल….देखते ही देखते ढही टर्मिनल-1 की छत, 1 ड्राइवर की कार में ही मौत, 8 घायल

- Advertisement -
Ad image

मुख्यमंत्री की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका का विरोध करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अभियोजन की धारणाओं और काल्पनिक आधार पर जमानत आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता है. विशेष न्यायाधीश का जमानत देने का आदेश तर्कसंगत था.  दरअसल, केजरीवाल को निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी, जिसका ईडी ने विरोध किया था और जमानत को चुनौती दी थी. मामले में सीएम केजरीवाल ने आज हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया.

15 जुलाई तक के लिए टली सुनावई
राजू के तर्क पर अदालत ने कहा कि ईडी को प्रति मंगलवार को मिली तो उस पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को अधिकार है. उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को समय दिया जाता है. अदालत ने सुनवाई अब 15 जुलाई तक के लिए टाल दी है.

‘ईडी ने झूठी मनगढ़ंत कहानी में फंसाया’
सीएम ने अपने जवाब में तर्क किया कि उनकी गिरफ्तारी उन्हें परेशान करने के लिए थी. ईडी के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें कारावास में रखा जाए. ईडी ने उन्हें झूठी और मनगढ़ंत कहानी में फंसाया है.

ईडी ने रखा यह पक्ष
अदालत में केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सुनवाई के लिए विषिश्ष्ट समय निर्धारित होना चाहिए. इस पर ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू दास ने कहा कि एजेंसी को केजरीवाल के जवाब की प्रति मंगलवार रात को मिली. इसलिए उन्हें जवाब पढ़ने और अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. दास ने कहा कि जांच अधिकारी की बजाए वकील को दस्तावेज दिया जाना चाहिए.

TAGGED: #amitshah #rahulgandhi, #bjpindia, #hinduism, #hindustan, #indianarmy, #indianpolitics, #namo, #pmmodi, #yogiadityanath, bharat, BJP, congress, COVID, DELHI, HINDU, HINDUTVA, INDIA, Indian, LOCKDOWN, LOVE, MODI, mumbai, narendramodi, news, politics
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article RAIPUR NEWS : केंद्रीय वित्त आयोग का दल पहुंचा राजधानी रायपुर, विमानतल पर अधिकारियों ने किया आत्मीय स्वागत RAIPUR NEWS : केंद्रीय वित्त आयोग का दल पहुंचा राजधानी रायपुर, विमानतल पर अधिकारियों ने किया आत्मीय स्वागत
Next Article Chhattisgarh : 17 हजार से अधिक नवविवाहित, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं ने बनाया वर्ल्ड रिकार्ड, 85 हजार से ज्यादा फलदार पौधे रोपे, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ गरियाबंद जिले का नाम  Chhattisgarh : 17 हजार से अधिक नवविवाहित, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं ने बनाया वर्ल्ड रिकार्ड, रोपे 85 हजार से ज्यादा फलदार पौधे, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ गरियाबंद जिले का नाम

Latest News

CG NEWS: गौ तस्करी पर केसीजी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: चार आरोपी गिरफ्तार, टाटा एस वाहन व तीन नग मवेशी बरामद
Grand News July 13, 2025
CG NEWS: गंदा पानी बना मुसीबत, मोहल्लेवासियों ने रायगढ़ सिटी कॉलेज में जड़ा ताला!
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ July 13, 2025
CRIME NEWS: दुर्ग की बुज़ुर्ग महिला से लाखों की ठगी – फर्जी पुलिस बनकर 4 युवकों ने रचा सम्मोहन का जाल
Grand News क्राइम छत्तीसगढ़ दुर्ग July 13, 2025
SPORT NEWS : छत्तीसगढ़ टेनिस प्रीमियर लीग, देखें आज के परिणाम 
Grand News July 13, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?