पीड़िता को दिनांक 18.06.2024 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कर अपहृत कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 244/2024 धारा 363 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा* के निर्देशन में अपहृत बालिका एवम आरोपी की पतासाजी हेतु थाना स्तर टीम गठित किया गया। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में गठित टीम द्वारा पतासाजी की जा रही थी।मुखबिर सूचना पर अपहृत बालिका को आरोपी जसमेर कश्यप के कब्जे से वैशालगांव हरियाणा से बरामद किया जाकर आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना स्वीकार किए जाने से मामले में धारा 366, 376(2) (n), 34 भादवि 04, 06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गयी है।विवेचना दौरान आरोपी जसमेर कश्यप निवासी चनालहेरी थाना इस्लामाबाद जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 10.07.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है।
महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट