राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है।
हालांकि, केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई मामले में अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं. जेल से बाहर आने के लिए उन्हें उसमें भी जमानत लेनी होगी। दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पर फैसले के वक्त जरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन सवाल तय किए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया. पीठ ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था.