Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाखो किसानों की चिंता दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियों को इस बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सकें।
रायपुर। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियों को इस बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सकें।
छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित तथा अन्य फसल मक्का, उड़द, कुटकी इत्यादि फसलों का बीमा करा सकते हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाली नुकसान से राहत दिलाई जाती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराना चाहते हैं वे नियत तिथि के पूर्व अपना फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।