BIG BREAKING: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ हिंसा की स्थिति में, संबंधित संस्थान के प्रमुख को अधिकतम 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी।
मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कोई घटना घटती है, तो संस्थान का प्रमुख इसके लिए जिम्मेदार होगा कि वह तुरंत एफआईआर दर्ज कराए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.