गरियाबंद।जिला के वरिष्ट पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद चंद्राकर,एस डी ओ पी निशा सिन्हा ,एसडीएम राकेश कुमार,नायब तहसीलदार डी साहू व थाना प्रभारी ओमप्रकाश यादव की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आहूत किया गया।
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ज्ञात हो कि वर्तमान में चल रहे गणेश पक्ष,विश्वकर्मा जयंती के साथ मुस्लिम भाइयों का त्योहार ईद मिलादुन्नबी के साथ गजानन विसर्जन किया जाना है।इन त्योहारों में सभी धर्म के लोगो के द्वारा अपनी उत्साह दिखाने डीजे,धूमाल बैंड बाजा के साथ अन्य ऐसे यंत्रों का उपयोग किया जाता है,जिससे ध्वनि प्रदूषण के साथ लोगो के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
इन कारणों के चलाते स्थानीय सिटी कोतवाली में नगर के गणमान्य नागरिकों और टेंट हाउस के संचालकों की बैठक रखी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले ने ध्वनियंत्रों के नियंत्रित उपयोग और यातायात प्रबंधन पर जोर दिया और सांप्रदायिक एकता का परिचय देते हुए शांति और सामुदायिक सौहार्द से मनाए जाने की अपील की ।उन्होंने कहा कि जुलुस व विसर्जन के दौरान सड़क में जाम ना लगे, इसका ध्यान रखें । गणेश विसर्जन के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें । सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस की व्यापक व्यवस्था रहेगी ।
इस बैठक के माध्यम से एसडीएम ने लोगो से अपील करते हुए कहा की ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दायर की गई जनहित याचिका क्रमांक 112/2016 का निराकरण करते हुए उच्च न्यायालय ने 27/04/2017 को आदेशित किया कि कलेक्टर,एस.पी.और जिला प्रशासन के अधिकारी अनिवार्य रूप से पर्यावरण के संरक्षक का पालन किया जाना है।
जिसमे आदेशित किया कि अधिकारी ध्वनि प्रदूषण के मामले में सकारात्मक कार्यवाही करें ना किसी नागरिक के फोन का इंतजार करें।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों को भी शिकायत दर्ज कराना है।जिसमे आदेशित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश “नाईज पाल्यूशन (V) In Re” के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 16/12/2016 के आदेश का अधिकारी सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से शब्दतःऔर मूल भावना में पालन करें।
इसके तहत गाडियों पर साउण्ड बाक्स रखकर डी.जे. बजाने पर कलेक्टर तथा एस.पी. सुनिश्चित करे कि कोई भी वाहन पर साउण्ड बाक्स न बजे।वाहन में साउण्ड बाक्स मिलने पर साउण्ड बाक्स जब्त कर वाहन का रिकार्ड रखा जावे।जप्त साउण्ड बाक्स को मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के आदेश के बाद ही छोडा जाना है।द्वितीय बार पकड़े जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जावेगा तथा उच्च न्यायालय के आदेश बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जावेगा।साथ ही उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नियम का उल्लघंन करते पाये जाने पर संबंधित अधिकारी पर अवमानना कार्यवाही होगी। इसके अलावा प्रेशर हार्न अथवा मल्टी टोन हार्न लगाने पर वाहनों को नहीं छोड़ा जा सकेगा,साथ ही स्कूल,कॉलेज,अस्पताल,कोर्ट, आफिस से 100 मीटर एरियल डिस्टेन्स पर लाउड स्पीकर बजने पर कलेक्टर,एस.पी.,डी.एस.पी.या प्राधिकृत अधिकारी को ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को जप्त करना होगा,जिसे बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से प्रदूषण यंत्रों को वापस नहीं किया जावेगा।
द्वितीय गलती पर जप्त किये गये प्रदूषण यंत्रों को उच्च न्यायालय के आदेश बिना वापस नहीं किये जाने की जानकारी देते हुए लोगो को ऐसे मामलो में सहयोग करने की अपील किए।