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उत्तरप्रदेश

UTTARPRADESH : ढाबा-रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट जरूरी… जानिए योगी सरकार की नई गाइडलाइंस 

Aarti Beniya
Last updated: 2024/09/24 at 5:53 PM
Aarti Beniya
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4 Min Read
UTTARPRADESH : ढाबा-रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट जरूरी... जानिए योगी सरकार की नई गाइडलाइंस 
UTTARPRADESH : ढाबा-रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट जरूरी... जानिए योगी सरकार की नई गाइडलाइंस 
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UTTARPRADESH : यूपी सरकार ने खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को यह आदेश दिए। CM योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के साथ बैठक की। उन्होंने कहा- प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं।

 क्या – क्या होगा अनिवार्य

नए आदेश के मुताबिक, खान-पान केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। पूरे रेस्टोरेंट में CCTV लगाने होंगे। कर्मचारियों को मास्क-ग्लव्ज पहनना जरूरी होगा। इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ रूट की दुकानों पर नेमप्लेट अनिवार्य की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मालूम हो कि हाल ही में आंध्रप्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलावट वाले घी से प्रसाद बनाने का मामला सामने आया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं:

  • हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकते। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं।
  • ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही शीघ्रता से संपन्न कराई जाए।
  • खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चहिये। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाए।
  • ढाबे/होटलों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस/स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।
  • खान पान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क/ग्लव्स का उपयोग जरूर करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
  • आम जन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

तिरुमला के तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावट का मामला सामने आने के बाद इसे यूपी सरकार का अहम कदम माना जा रहा है। वहां पर लिए गए घी के सैंपल में मछली का तेल, और बीफ फैट मिला था। इसके बाद देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर मिलने वाले प्रसाद की जांच को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। इससे पहले योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का निर्देश जारी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी थी।

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