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CG Law Department Vacancy : छत्तीसगढ़ में लॉ डिपार्टमेंट में 362 पदों पर बंपर भर्ती, जल्द करें आवेदन, जानें अंतिम तिथि

Aarti Beniya
Last updated: 2024/09/26 at 5:23 PM
Aarti Beniya
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2 Min Read
CG Law Department Vacancy : छत्तीसगढ़ में लॉ डिपार्टमेंट में 362 पदों पर बंपर भर्ती, जल्द करें आवेदन, जानें अंतिम तिथि
CG Law Department Vacancy : छत्तीसगढ़ में लॉ डिपार्टमेंट में 362 पदों पर बंपर भर्ती, जल्द करें आवेदन, जानें अंतिम तिथि
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रायपुर | CG Law Department Vacancy :  छत्तीसगढ़ के कई विभागों में भर्तियों की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के विधि विभाग में भी कई पदों पर वैकेंसी को मंजूरी दी गई है. सीएम साय के निर्देश पर विधि विभाग में कुल 362 पदों पर नौकरी आई है. वित्त विभाग ने सभी भर्तियों को मंजूरी दी है. सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के न्यायालयों में खाली पदों पर इस भर्ती को मंजूरी दी गई है. कुल 362 पोस्ट जो अब तक खाली है उस पर ये वैकैंसी निकाली गई है.

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छत्तीसगढ़ लॉ डिपार्टमेंट में कुल 362 पदों पर वैकेंसी निकली है. इन नौकरियों में न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश के 57, स्टेनोग्राफर के 46, सहायक ग्रेड-3 के 118, स्टेनोटायपिस्ट के 07 पदों पर नौकरी आई है. इसके अलावा ड्राइवर के 8 पोस्ट और प्रोसेस सर्वर के 05 पदों पर नौकरी निकली है.

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छत्तीसगढ़ विधि विभाग में किन पदों पर निकली भर्तियां
चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमैन के 83 पोस्ट पर वैकेंसी आई है. इसके अलावा एक सहायक प्रोग्रामर के खाली पदों पर नौकरी आई है. प्रदेश के कोर्ट में खाली पदों पर बहाली होने के बाद अदालतों की कार्य क्षमता बढ़ेगी. इन पदों पर भर्तियां होने से न्यायिक प्रोसेस में भी तेजी लाने में मदद मिलेगी. छत्तीसगढ़ के कोर्ट में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने से कामकाज का निपटारा समय पर हो सकेगा.

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छत्तीसगढ़ में इससे पहले कई विभागों में भर्ती आई है. राज्य में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 321 पदों पर वैकेंसी आई है. छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट में 650 पदों पर वैकेंसी निकली है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181 पदों पर नौकरियां आई है. ग्रामीण आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्ती निकली है. इसके साथ ही बिलासपुर में 465 नगर सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है.

TAGGED: CG Law Department, CG Law Department Vacancy, CG Law Department Vacancy 2024, Vacancy Came In CG Law Department
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