BIG NEWS: बेगमगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रितिक उर्फ जित्तू को सागर जिले की अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। द्वितीय सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी ने आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 25 साल की सजा और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि आरोपी रितिक ने नाबालिग को अपने साथ बहला-फुसलाकर भगाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। इस घटना के बाद नाबालिग के परिजनों ने बेगमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा और 3 हजार रुपए का जुर्माना, जबकि धारा 366 के तहत 5 साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।