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TRAI : देश में इस तारीख बदलेगा टेलीकॉम सेक्टर का नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर.. हो जाएं सतर्क

Aarti Beniya
Last updated: 2024/09/28 at 2:24 PM
Aarti Beniya
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2 Min Read
TRAI : देश में इस तारीख बदलेगा टेलीकॉम सेक्टर का नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर.. हो जाएं सतर्क
TRAI : देश में इस तारीख बदलेगा टेलीकॉम सेक्टर का नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर.. हो जाएं सतर्क
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TRAI : एक अक्टूबर से टेलीकॉम कंपनियों Airtel, BSNL, Jio और Vi के लिए सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नया नियम लागू हो रहा है. ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए 4G और 5G नेटवर्क को सुधारने के लिए सख्त क्वालिटी नॉर्म्स बनाए हैं. इनका उल्लंघन करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फर्जी SMS और कॉल पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी है. ट्राई का यह नियम 1 सितंबर से लागू होने वाला था.

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एक अक्टूबर से होने वाले बदलाव पर ध्यान दें तो कुछ खास बॉन्ड्स के ब्याज पर 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगेा. इसमें फ्लोटिंग रेट के बॉन्ड्स भी शामिल हैं. केंद्र सरकार की ओर से बजट में प्राविधान किया गया था. इसके तहत फ्यूचर्स एंड आप्शंस (एफएंडओ) की खरीद-बिक्री पर सिक्यूरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) दर भी बढ़ जाएगाी. इसके तहत अब 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 0.02 प्रतिशत हो गया.

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इसके अतिरिक्त, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाले खास बॉन्ड्स के ब्याज पर 10 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा. इसमें कुछ फ्लोटिंग रेट के बॉन्ड्स भी शामिल है. अब तक यह टीडीएस के दायरे से बाहर था.

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सीए आशीष रोहतगी व सीए रश्मि गुप्ता ने के अनुसार, सरकारी बॉन्डस के टीडीएस के दायरे में लाने से उसके रिटर्न पर भी असर दिखेगा. इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 10 हजार से कम ब्याज आने की स्थिति में यह टीडीएस के दायरे में नहीं होगा.

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