CG CRIME : बस्तर सम्भाग मुख्याल जगदलपुर के करपावण्ड वन परिक्षेत्र से लगे उड़ीसा बार्डर के समीप वन विभाग ने घेराबंदी कर वन्य प्राणी पेंगोलिन के साथ उड़ीसा राज्य के 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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वनमंत्री छ.ग. शासन केदार कश्यप के आदेशानुसार, छ.ग. वन बल प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन सरंक्षक श्रीनिवास राव एवं मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर आर.सी. दुग्गा के मार्गदर्शन में बस्तर डीएफओ उत्तम कुमार गुप्ता के निर्देशन में मुखबिर से प्राप्त सूचना उपरांत उप वनमण्डलाधिकारी बस्तर, परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड एवं अन्य वन अधिकारीयों की एक टीम गठित कर करपावण्ड कोलावल मार्ग पर घेराबंदी कर 02 मोटर सायकल में एक जूट की थैले में 01 नग जीवित पेंगोलिन के साथ चार आरोपियों को पकड़ा गया, यह चारों व्यक्ति वन्य जीव को बेचने के फिराख में उड़ीसा से छ.ग. आकर ग्राहक तलाश कर रहे थे।
वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त वन्य प्राणी को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर चारों आरोपियों को उनके 02 मोटर सायकल के साथ करपावण्ड वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया एवं वन अपराध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इस कार्यवाही में देवलाल दुग्गा एसडीओ जगदलपुर, योगेश कुमार रात्रे, एसडीओ चित्रकोट सुर्यप्रकश धु्व, वन परिक्षेत्र अधिकारी माचकोट, प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट, देवेन्द्र वर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर, जयराज पात्र, वनरक्षक,श्रीधर स्नेही, सी.एफ.ओ. जगदलपुर, इनका योगदान सराहनीय रहा।
विलुप्त होते प्रजाति वन्यप्राणियों के बचाव एवं सुरक्षा हेतु जगदलपुर वन वृत्त स्तरीय रेपिड रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है, जो वन्यप्राणियों क बचाव हेतु लगातार सूचना तंत्र स्थापित कर वन्यप्राणियों के तस्कर पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे है। वन्य प्राणी पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् सेड्यूल्ड 1 में दर्ज है। जिसको मारना एवं खरीद फरोक्त करना अपराध है।